द मीडिया टाइम्स डेस्क
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक याचिका पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है, जिसमें उन्होंने मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो ‘एक्स’ पर साझा करने से संबंधित मानहानि मामले में जारी कई समन को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की तीन न्यायाधीशों की पीठ याचिका पर सुनवाई कर सकती है, जिसमें केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि कथित मानहानिकारक वीडियो साझा करके उनसे “गलती हुई है।”
कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया था –
लेकिन सांकृत्यायन से पूछा था कि ‘क्या वह केजरीवाल की स्वीकारोक्ति के बाद मामले को बंद करना चाहते हैं।’ मानहानि पर उच्च न्यायालय का रुख उच्च न्यायालय ने 5 फरवरी को अपने फैसले में कहा कि कथित अपमानजनक सामग्री को दोबारा पोस्ट करना मानहानि कानून के दायरे में आता है। इसने इस बात पर जोर दिया कि बिना जानकारी के सामग्री को रीट्वीट करते समय जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।