द मीडिया टाइम्स डेस्क
नयी दिल्ली: 23 जुलाई (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बच्चों के लिए नई पेंशन योजना ‘वात्सल्य’ शुरू करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने संसद में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे। बच्चे के वयस्क होने पर, इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा।
:- NPS वात्सल्या क्या है?
NPS वात्सल्या नाबालिगों के लिए एक योजना है, जिसमें माता-पिता और अभिभावक योगदान कर सकते हैं. इस योजना को बच्चे के 18 साल के होने पर सामान्य NPS में बदल दिया जाएगा. बता दें कि NPS को केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ताकि व्यक्तियों को पेंशन के रूप में आय प्राप्त हो सके और वे अपनी सेवानिवृत्ति की जरूरतों को पूरा कर सकें. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) NPS को PFRDA अधिनियम, 2013 के तहत नियंत्रित और प्रशासित करता है.NPS के लिए कौन पात्र है?
यदि आप भारत के नागरिक हैं, चाहे आप निवासी हों, अनिवासी हों या भारत के विदेशी नागरिक हों, और निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं, तो आप अपना NPS खाता खोल सकते हैं:आपकी आयु आवेदन जमा करने की तिथि पर 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए.आप PoP / PoP-SP के माध्यम से या ऑनलाइन e-NPS के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
:- ऑनलाइन NPS खोलने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया
1. आधिकारिक eNPS वेबसाइट (https://enps. nsdl.com/eNPS/NationalPension-System.html) या किसी अधिकृत बैंक या वित्तीय संस्थान की वेबसाइट पर जाएं जो NPS सेवाएं प्रदान करता है
.2. ‘पंजीकरण’ पर क्लिक करें और ‘न्यू रजिस्ट्रेशन’ चुनें
3. आवेदक को अपना आधार या पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रदान करना होगा.
4. उसे NPS खाता विवरण को बनाए रखने के लिए तीन केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों में से एक को चुनना होगा.5. OTP वेरिफिकेशन के बाद मांगी गई निजी जानकारी देनी होंगी.